छत्तीसगढ़

महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज*

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*महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज*

कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में दिनांक 01/03/2026 को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका।

बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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