भिलाई। दुर्ग एसएसपर विजय अग्रवाल ने पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेन्डे को सस्पेंड कर दिया है। आरक्षक के खिलाफ बुधवार को डबरा पारा की महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। बुधवार को पुरानी भिलाई थाने में बजरंग दल ने घेराव कर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आरक्षक अरविंद मेन्डे के खिलाफ धारा 64 (2) (क) (i) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
बता दें पीड़िता महिला भिलाई-3 थाना क्षेत्र के डबरा पारा की रहने वाली है। कुछ दिन पहले पुलिस ने महिला के नाबालिग बेटे पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा था। महिला का कहना था कि उसने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भिलाई-3 थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेन्डे से मदद मांगी। इसके लिए उसने आरक्षक का मोबाइल नंबर लिया और उसे अपना नंबर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि आरक्षक ने बेटे को छुड़ाने के बदले महिला को उसके साथ एक रात बिताने कहा।
महिला का यह भी कहना था कि आरक्षक ने एक दिन पहले मंगलवार को सिरसा गेट के पास आने का दबाव बनाया और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। महिला का कहना है कि उसने आरक्षक की डिमांड को यह कहकर मना किया कि उसका पीरियड चल रहा है। महिला का यह भी आरोप था कि उसके ऐसा कहने पर आरक्षक ने उसके प्राइवेट पार्ट को छूकर चेक किया। इतना होने के बाद पीडित महिला ने इसकी जानकारी बजरंग दल की महिला नेत्री ज्योति शर्मा को दी। जिसके बाद आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बुधवार को थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। बताया जा रहा है कि बजरंग दल द्वारा वाट्सएप चैटिंग और बातचीत का आडियो पुलिस को सौंपा गया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने आरक्षक अरविन्द कुमार मेन्डे को सस्पेंड कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आरक्षक क्रमांक-1211 अरविन्द कुमार मेन्डे थाना पुरानी भिलाई के विरूद्ध 19 नवंबर को थाना पुरानी भिलाई में धारा 64 (2) (क) (i) बीएनएस पंजीबद्ध होने के कारण उसे निलंबित कर रक्षित केन्द्र दुर्ग में सम्बद्ध किया जाता है। आरक्षक क्रमांक-1211 अरविन्द कुमार मेन्ढे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस मामले में सीएसपी भारती मरकामको जांच की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें शुरुआती जांच के बाद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करनी है।
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